UPI पर गलत ट्रांजैक्शन होने पर पैसे वापस कैसे पाएं ?

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यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए डिजिटल पेमेंट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई बार गलती से किसी दूसरे अकाउंट में भी पैसा चला जाता है या फिर जल्दीबाजी में गलत कोड स्कैन करने से भी पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। 

UPI के जरिए हुई इस गलती पर वक्त रहते एक्शन लिया जाए तो पैसा वापस मिल सकता है। नेशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट से पैसा वापस मिल सकता है। अमित वर्मा, साइबर एक्सपर्ट

UPI से गलत पेमेंट हो जाए तो क्या करें?

UPI से पेमेंट करते वक्त अगर गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा चला जाए तो इसे रिफंड पाने के लिए सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाएं। 1/3

पेटीएम, गूगल-पे या फोन-पे से पेमेंट करते वक्त अगर ये गलती हो जाए तो सबसे पहले ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।  3/1 ..

इस स्टेप को पूरा करने के बाद इसकी जानकारी अपने बैंक को भी दें। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या नेटवर्किंग या फिर ब्रांच जाकर इसकी शिकायत अपने बैंक में भी दर्ज करवाएं। 3/2 ..

इस स्टेप को पूरा करने के बाद इसकी जानकारी अपने बैंक को भी दें। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या नेटवर्किंग या फिर ब्रांच जाकर इसकी शिकायत अपने बैंक में भी दर्ज करवाएं। 3/3

गलत पेमेंट की रिपोर्ट का सिंगल पोर्टल भी है?

बिल्कुल है, इसके लिए UPI कंप्लेंट पर क्लिक करके सबसे पहले NPCI के पोर्टल अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की जा https://www.npci.org.in/ सकती है।  2/1..

यहां कुछ ट्रांजेक्शन पर शिकायत दर्ज करें। पोटल से जुड़ी जरूरी जानकारियां देकर पोर्टल के होम पेज पर ही Get कुछ ही मिनट में शिकायत दर्ज in touch का ऑपशन हैं, जहां हो जाएगी। 2/2

कोई अन्य पोर्टल भी है क्या इसके लिए?

गलत पेमेंट होने की स्थिति में आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती. “है। यहां गलत ट्रांजेक्शन होने के तुरंत बाद ही शिकायत दर्ज करना जरूरी है।  2/1 ..

यहां से समाधान नहीं मिलने की स्थिति में NPCI का पोर्टल आखिरी ऑप्शन है। जहां खाताधारक द्वारा पेमेंट वापस नहीं करने की स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 2/2

खाते से राशि निकाल ली जाए तब क्या करें?

जिस भी खाते में गलती से पेमेंट हुआ है, उसका खाताधारक राशि की निकासी ‘कर ले तो भी उसकी NPCI के पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है।  2/1 ..

इसके लिए पोर्टल पर ट्रेजिक्शन संबंधी सभी तरह की जानकारी सही-सही देना जरूरी है।  शिकायत दर्ज होने के बाद एक महीने के भीतर राशि ‘वापसी हो जाती है।  2/2

और किस तरह की शिकायतें कर सकते हैं?

NPCI के पोर्टल पर incorrectly transferred to another account की शिकायत के अलावा फ्रॉड ट्रांजेक्शन, खाते से रकम कटने के बावजूद राशि ट्रांसफर न होना. 

ट्रांजेक्शन फेल होने पर राशि कट जाने जैसी कुल 9 तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती है।

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